दिनांक – 21.09.2021
घटना दिनांक 10.07.21 को सूचनाकर्ता दीताबाई पति रमेश जाति भील उम्र 42 साल निवासी कुण्डी ने थाना गंधवानी उपस्थित होकर उसकी लडकी उम्र 19 साल की बिना बताये घर से चले जाने की सूचना दी, सूचना पर गुम इंसान क्र 45/21 कायम कर जाँच मे दिनांक 17.09.21 को गुमशुदा को दस्तयाब किया जाकर कथनानुसार दिनांक 17.09.21 को अपराध 514/21 धारा 366,376,376(2)(N),376(2)(k),506,34 भादवि का अपराध आऱोपी गोविन्द पिता अनसिंह चौंगड जाति भील निवासी करोंदिया भुरलीबयडी व सुकलिया पिता जगदीश मण्डलोई जाति भील निवासी पिपली थाना मनावर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । दौराने विवेचना दिनांक 19.09.21 को आऱोपी गोविन्द को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया ।
दिनांक 20.09.21 को विश्वस्त सुत्रों द्वारा एक विडियो जिसमें अपराध क्रमांक 514/21 के गिरफ्तारशुदा आऱोपी गोविन्द, फरियादिया / पिडिता एंव ग्राम कुण्डी की एक नाबालिक बालिका की अपहर्ता/गुमशुदा के परिजनो द्वारा मारपीट करने संबंधी सूचना प्राप्त हुई । उक्त विडियो की अविलम्ब पुख्ता तस्दीक एंव सत्यता की जाँच कर नाबालिक बालिका एंव उसके माता पिता से पुछताछ की गई एंव उक्त संबंध में नाबालिक बालिका ने बताया कि अप क्र 514/21 की अपहर्ता जो कि आरोपी के साथ चली गई थी, को भगाने में एंव अपहर्ता की आऱोपी की बात करवाने में मदद के आऱोप अपहर्ता के परिजनों द्वारा नाबालिक बालिका पर लगाए जा रहे थे, इसी कारण अप क्र 514/21 की अपहर्ता के परिजनों/आऱोपीगणों ने अपहर्ता, आऱोपी गोविन्द के साथ ग्राम कुण्डी की एक नाबालिक बालिका की भी बैल्ट पट्टो से मारपीट की, तीनों को गले में टायर डालकर नृत्य कराते हुए लकडी से मारपीट की एंव नाबालिक बालिका का बुरी नियत से हाथ पकडकर मारपीट कर तीनों को कमरे मे बन्द कर जान से मारने की धमकी दी ।
नाबालिक बालिका की रिपोर्ट पर थाना गंधवानी में दिनांक 20.09.2021 को अपराध क्रमांक 525/21
धारा 363,354,354(क),343,147,294,323,506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट का आऱोपी (1) अनसिंह पिता बट्टु भील, (2) रमेश पिता बट्टु भील, (3) सुबलिया पिता बट्टु भील, (4) सुनील पिता रमेश भील निवासी कुण्डी (5) बनसिंह पिता हसन भील निवासी रेहडदा के विरुद्ध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया एंव त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आऱोपीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।